विवाह के लिए मूल पात्रता
- विवाह के दिन वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
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वर‑वधू दोनों मानसिक रूप से सक्षम हों, अपनी स्वेच्छा से विवाह कर रहे हों तथा विधि‑सम्मत स्थिति को छोड़कर किसी अन्य से विधिवत विवाहित न हों।
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विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार किसी भी निषिद्ध रिश्तेदारी (निकट रक्त सम्बन्ध) में नहीं होना चाहिए।
आयु व पहचान प्रमाण – वर व वधू
प्रत्येक वर‑वधू के लिए एक आयु प्रमाण तथा एक फोटो पहचान‑पत्र आवश्यक है:
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उच्च विद्यालय की अंकसूची / स्कूल प्रमाण‑पत्र जिसमें जन्म‑तिथि अंकित हो, या जन्म प्रमाण‑पत्र, या आयु प्रमाण के रूप में मान्य कोई अन्य शासकीय दस्तावेज़।
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फोटो पहचान‑पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान‑पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या इस प्रकार का कोई मान्य शासकीय ID।
फोटो संबंधी आवश्यकताएँ
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वर और वधू – दोनों की प्रत्येक के 6‑6 नवीन पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।
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फोटो स्पष्ट हों, सामान्य वेशभूषा में हों तथा बेहतर हो कि साधारण हल्के बैकग्राउंड में हों।
गवाहों की शर्तें
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कुल चार गवाह आवश्यक हैं, जिनमे दो वर पक्ष से तथा दो वधू पक्ष से हो तथा जिनका धर्म हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिख होना चाहिए।
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प्रत्येक गवाह के लिए मान्य फोटो पहचान‑पत्र (आधार / मतदाता परिचय‑पत्र / अन्य शासकीय ID) तथा समिति के अनुसार 2 पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।
विशेष स्थिति – विधवा / विधुर / तलाकशुदा
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विधवा / विधुर: पूर्व पति / पत्नी का मृत्यु प्रमाण‑पत्र (मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि)।
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तलाकशुदा: पूर्व विवाह की समाप्ति दर्शाने वाला अदालती तलाकनामा / डिक्री (प्रमाणित प्रति)।
धर्म व गोत्र संबंधी शर्तें
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विवाह वैदिक हिन्दू / आर्य पद्धति से सम्पन्न किया जाता है; अतः वर‑वधू का आस्था‑रूप से हिन्दू होना (या हिन्दू विधि से विवाह स्वीकार करना) आवश्यक है।
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समिति के नियम अनुसार वर‑वधू का गोत्र अलग‑अलग होना चाहिए तथा विवाह हिन्दू कानून के अंतर्गत किसी भी निषिद्ध निकट सम्बन्ध में नहीं होना चाहिए।
त्वरित जाँच‑सूची
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न्यूनतम आयु: वर 21+ वर्ष, वधू 18+ वर्ष।
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दोनों के लिए आयु प्रमाण।
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दोनों के लिए फोटो पहचान‑पत्र।
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वर‑वधू के 6‑6 पासपोर्ट फोटो।
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चार गवाह – पहचान‑पत्र व फोटो सहित।
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विधवा / विधुर / तलाकशुदा होने पर विशेष दस्तावेज़।
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अलग‑अलग गोत्र, कोई निषिद्ध रिश्तेदारी नहीं।
Important Note
कृपया सभी मूल दस्तावेज़ों के साथ उनकी एक‑एक फोटोकॉपी अवश्य लेकर आएँ। यदि वैधानिक शर्तें या कागज़ात अधूरे या गलत पाए जाते हैं तो समिति को विवाह स्थगित या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
